Saturday, 12 November 2011

प्रत्येक गड़बड़ी के लिए डायरेक्टर जिम्मेदार नहीं - सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : किसी कंपनी में होने वाली हर गड़बड़ी के लिए डायरेक्टर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। उसे तभी जवाबदेह माना जाएगा, जब वह अनियमितता में शामिल हो। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूति पी सथाशिवम और जे चेलामेश्वर की पीठ ने एक अहम फैसले में गुरुवार को यह बात कही। पीठ ने कहा कि न्यायालय कई बार स्पष्ट कर चुका है कि डायरेक्टर के मामले में शिकायत करते हुए साफ तौर पर उल्लेख होना चाहिए कि वह कैसे और किस तरह से मामले में शामिल रहा है। किसी डायरेक्टर को कंपनी कारोबार के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए सिर्फ शिकायत कर देना भर काफी नहीं है। चेक बाउंस मामले में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के एक पूर्व डायरेक्टर के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को निरस्त करते हुए पीठ ने यह आदेश दिया। उसने यह भी कहा कि बोर्ड का सदस्य नहीं रहने के बाद चेक बाउंस मामले में पूर्व निदेशक को दंडित नहीं किया जा सकता है।
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