Wednesday 12 October 2011

एलएलबी की ओबीसी सीटें भी होंगी सामान्य में तब्दील

नई दिल्ली, एजेंसी : दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया है कि शैक्षणिक सत्र 2011-12 के लिए एलएलबी पाठ्यक्रम की अब तक नहीं भरी गई ओबीसी कोटे की 50 सीटों को सामान्य श्रेणी में तब्दील कर दें और प्रतीक्षा सू़ची के छात्रों को दाखिला दे। शीर्ष अदालत के निर्देश का पालन नहीं करने के लिए विश्वविद्यालय की खिंचाई करते हुए न्यायमूर्ति कैलास गंभीर ने कहा, अदालत ने विश्वविद्यालयों और अन्य सभी संस्थानों को सभी सीटों को भरने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि सीटों की बर्बादी न सिर्फ सरकारी खजाने की कीमत पर है बल्कि कई आकांक्षी छात्रों को वंचित करने की कीमत पर है जो प्रतिष्ठित संस्थानों और डीयू जैसे विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि यह अनेक लोगों का सपना है। न्यायमूर्ति गंभीर ने 50 ओबीसी सीटों को सामान्य श्रेणी में तब्दील करने और नोटिस बोर्ड तथा वेबसाइट के जरिए अधिसूचित कर सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए विशेष काउंसलिंग सत्र आयोजित करने का निर्देश दिया। यह सीटें दाखिले की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद खाली हैं। इस बारे में छात्रों को जागरूक बनाने के लिए व्यापक प्रचार करने के लिए विधि संकाय को निर्देश देते हुए अदालत ने कहा, नोटिस के जरिए विशेष काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों को बुलाने के लिए कम से कम सात दिन का वक्त दिया जाना चाहिए। अदालत ने विश्वविद्यालय की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि सत्र अगस्त से पहले ही शुरू हो चुका है और इस चरण में छात्रों को अगर दाखिला दिया गया तो उन्हें परेशानी होगी। अदालत ने कहा, विधि संकाय को ऐसे छात्रों के लिए विशेष कक्षा का प्रबंध करना चाहिए ताकि वे पहले सेमेस्टर की परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए पाठ्यक्रम को पूरा कर सकें।अदालत ने कहा, ऐसे छात्रों की उपस्थिति उनके दाखिले की तारीख से शुरू होनी चाहिए न कि मौजूदा सत्र की शुरूआत के समय से।
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