चंडीगढ़ त्न प्रदेश के वित्त विभाग ने सरकारी कर्मचारियों को भवन निर्माण, मोटर कार, स्कूटर, मोटर साइकिल, साइकिल, कंप्यूटर और शादी के लिए दी जाने वाली एडवांस राशि पर ब्याज की वसूली के बारे में कुछ स्पष्टीकरण किया है। विभाग के अनुसार भवन निर्माण एडवांस के तहत मूल राशि की वसूली के लिए विभाग द्वारा किस्त की राशि इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए कि मूल राशि की वसूली अधिकतम 150 मासिक किस्तों में हो सके और उसके बाद ब्याज की वसूली नियमानुसार की जाएगी। एडवांस स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, बहरहाल, एडवांस लेने वाला सरकारी कर्मचारी की इच्छा पर कम किस्तों में वसूली की अनुमति दे सकता है। ब्याज की राशि एक या एक से अधिक किस्तों में वसूल की जाएगी और ऐसी प्रत्येक किस्त मूल राशि वसूल करने के लिए निर्धारित की गई किस्त से अधिक नहीं होनी चाहिए। मूल राशि के पुनर्भुगतान के पूरा होने के अगले मास से बाद ब्याज की वसूली शुरू होगी। अन्य ऋणों की वसूली के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।