प्रदेश के वित्त विभाग ने पहली जनवरी, 2006 से पहले के मृतक सरकारी कर्मचारी और पहली जनवरी, 2006 को बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे परिवारों के मामले में बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन की अदायगी की 10 वर्षों की अवधि बारे स्पष्ट किया है। वित्त विभाग ने साफ किया है कि सेवाकाल के दौरान मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को वित्तीय सहायता अवधि पूरी होने के उपरांत 10 वर्षों की अवधि के लिए परिवार पेंशन योजना-1964 के तहत बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन देय होगी। बहरहाल, पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी। बशर्ते, बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन केवल ऐसे मामलों में देय होगी, जहां संबंधित सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सात वर्षों या अधिक की लगातार सरकारी सेवा पूरी करने के उपरांत हुई हो। पेंशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु के संबंध में परिवार को बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन की अदायगी के लिए अवधि में कोई बदलाव नहीं होगा और 10 वर्षों तक बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन का संशोधित प्रावधान ऐसी स्थिति में लागू नहीं होगा जहां बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन की अदायगी के लिए उपरोक्त अवधि के सात वर्ष पहली जनवरी, 2006 को या इससे पूर्व पूरे हो चुके हों और परिवार उस तिथि पर सामान्य पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा हो।