वर्ष 2008 में भर्ती नायब तहसीलदार मामले में मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार पर पचास हजार रुपए जुर्माना लगाया। अदालत ने साथ ही शुक्रवार के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को भी तलब किया है। पानीपत के सिलाना निवासी सुरेंद्र सिंह की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि भर्ती में बड़े स्तर पर धंाधली की गई हैं। याची ने सूचना के अधिकार के तहत लिखित परीक्षा व साक्षात्कार की जानकारी मांगी तो चयन एजेंसी ने जो जानकारी मुहैया करवाई उस पर याची को संदेह हुआ। इस पर याची ने उत्तर पुस्तिका व चयनित उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिका दिखाए जाने की मांग की। आयोग की तरफ से कहा गया कि भर्ती का पूरा रिकार्ड नष्ट कर दिया गया है। याचिका मेंं कहा गया कि विपक्ष के नेताओं ने भर्ती से पहले चयनित उम्मीदवारों की एक सूची जारी की थी। बाद में परिणाम आने पर 80 फीसदी उन्हीं उम्मीदवारों का चयन किया गया था।