चंडीगढ़#हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से मास्टर और सीएंडवी अध्यापकों का प्रशासनिक नियंत्रण निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से निदेशालय, मौलिक शिक्षा, हरियाणा को हस्तांतरित किया है। शिक्षा विभाग के प्रवक्ता बताया कि कक्षा छठी से आठवीं पढाने वाले अध्यापकों के प्रशासनिक नियंत्रण के स्थानांतरण का निर्णय नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई) में निहित अनिवार्य प्रावधानों को लागू करने के लिए लिया गया। उन्होंने कहा कि इस समय छठी व आठवीं कक्षाओं की व्यवस्था निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा द्वारा की जा रही है, लेकिन अब आरटीई अधिनियम, 2009 के दृष्टिïगत यह सुनिश्चित करना अनिवार्य हो गया है कि आरटीई के तहत निहित सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए एकरूपता सुनिश्चित की जाए और इसलिए पहली से 8वीें कक्षाओं तक का नियंत्रण निदेशालय, मौलिक शिक्षा के पास होगा।