Monday 26 September 2011

अध्यापकों को पदोन्नत कर पद न भरने पर मांगा जवाब

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़ आदेश के बावजूद शिक्षकों के पदोन्नति कोटे के पद न भरे जाने पर हाईकोर्ट ने हरियाणा के शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है। उल्लेखनीय है कि अध्यापकों के रिक्त पद भरने के संबंध में अंबाला निवासी तिलकराज द्वारा वर्ष 2010 में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान 20 मई 2010 को हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। इस पर शिक्षा विभाग ने कहा था कि अधिकतर रिक्त पद प्रमोशन कोटे के तहत खाली हैं। इस पर हाईकोर्ट ने 20 मई 2010 को एक अंतरिम आदेश पारित किया था कि पदोन्नति कोटे के सभी पदों को एक वर्ष में भरा जाए। 20 मई 2011 को एक वर्ष की तय समयावधि समाप्त होने के बावजूद पदोन्नति कोटे के हजारों पद रिक्त पड़े हैं और शिक्षक पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। हाईकोर्ट द्वारा तय समयावधि से चार माह अधिक होने के बाद भी आदेशों का पालन न होने पर जेबीटी शिक्षक प्रमोद कुमार व 20 अन्य ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता जगबीर मलिक के माध्यम से अवमानना याचिका दाखिल कर गणित पद पर पदोन्नति की मांग की है। इस पर हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर 18 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। शिक्षा विभाग में जेबीटी से मास्टर वर्ग में पदोन्नति के लिए एसएस मास्टर के 2262, विज्ञान के 1113, गणित के 628 व गृह विज्ञान के 49 पद रिक्त पड़े हैं।
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