Thursday 25 August 2011

सूचना मांगने वालों की सुरक्षा संबंधी नीति बनाएं : हाईकोर्ट

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि वह आरटीआइ के तहत जानकारी मांगने वालों की सुरक्षा के लिए नीति बनाए और इस संबंध में कोर्ट में जानकारी दे। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन ने कोर्ट को बताया कि चंडीगढ़ में लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक कमेटी बनाई हुई है, जिसमें उच्च स्तर के गुप्तचर व पुलिस अधिकारी हैं। उनकी सिफारिश पर ऐसे लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है, जिनकी जान को खतरा है। इस मामले में पंजाब पहले ही कोर्ट को बता चुका है कि विभागों से सूचना मांगने वालों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार ने नीति बना ली है। हाईकोर्ट के समक्ष हलफनामा दायर कर पंजाब सरकार ने यह जानकारी दी है। हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए थे जब सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगने वालों पर हमले हुए थे। इसी मामले पर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ के आरटीआइ कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई थी।
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