Thursday 25 August 2011

आरटीआइ से बीसीसीआइ को मिली छूट पर पुनर्विचार संभव

नई दिल्ली, प्रेट्र : सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कानून से भारतीय क्रिकेट बोर्ड को छूट देने के अपने फैसले पर सीआइसी पुनर्विचार कर सकता है। केंद्रीय सूचना आयोग ने मंगलवार को यह संकेत दिया। आयोग के अनुसार, वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (बीसीसीआइ) को आरटीआइ के दायरे में लाने के मुद्दे पर फैसले के लिए बड़ी पीठ का गठन कर सकता है। सीआइसी ने अपने पिछले आदेश में कहा था कि बीसीसीआइ कोई सार्वजनिक उपक्रम नहीं है जो उसे आरटीआइ के दायरे के तहत लाया जाए। सूचना आयुक्त एमएल शर्मा ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि बीसीसीआइ को आरटीआइ के दायरे तहत लाना एक जटिल मुद्दा है। इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो फैसले के लिए बड़ी पीठ के गठन पर विचार किया जा सकता है। आरटीआइ कार्यकर्ता एससी अग्रवाल और आलोक वाष्र्णेय की याचिका में बीसीसीआइ की कार्यशैली के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी गई थी। इसके जवाब में बीसीसीआइ की ओर से कहा गया था कि वह आरटीआइ के दायरे में नहीं आता क्योंकि सरकार उसे वित्तीय सहायता मुहैया नहीं कराती है। अपने जवाब में क्रिकेट बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला भी दिया था, जिसमें कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद-12 के तहत बीसीसीआइ एक राज्य नहीं है। बोर्ड ने आगे भी कहा था कि सीआइसी ने भी उसे आरटीआइ कानून के तहत छूट दे रखी है। इस जवाब से असंतुष्ट आरटीआइ कार्यकर्ताओं ने आयोग का दरवाजा खटाखटाते हुए बोर्ड को कानून के दायरे के तहत लाने की गुहार लगाई है।
;