नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने कहा है कि विभिन्न देशों में नियुक्त किए जाने वाले राजदूतों और उच्चायुक्तों की चयन प्रक्रिया सार्वजनिक की जानी चाहिए। सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने किशनलाल मित्तल की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस संदर्भ में आदेश जारी किया। मित्तल ने सूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून के तहत विदेश मंत्रालय से पिछले पांच सालों में विभिन्न देशों में नियुक्त किए गए राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया बताने की मांग की थी। उसने इस अवधि में नियुक्त किए गए सचिवों की नियुक्ति प्रक्रिया भी जाननी चाही थी। मंत्रालय ने इस आवेदन का आंशिक जवाब दिया। जवाब में कहा गया कि भारत के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को देखते हुए ऐसी सूचनाएं अन्य देशों के साथ भारत के रिश्ते पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। मंत्रालय ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट पर भी विचार किया जाता है। इसमें अधिकारी के चरित्र, क्षमता और अन्य विशेषताओं का भी ब्योरा होता है। इसे सार्वजनिक करने से व्यक्ति की निजता का हनन होगा।