Wednesday, 19 October 2011

सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया न कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को फटकारा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्कूलों में पेयजल सुविधा न उपलब्ध करा पाने पर मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने राज्य सरकार को एक सप्ताह में सभी स्कूलों में पीने का पानी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने राज्यों को स्कूलों में शौचालय सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये निर्देश स्कूलों में मूल भूत सुविधाएं मुहैया कराने के मामले में सुनवाई के दौरान जारी किए। मंगलवार को जब पीठ को बताया गया कि अभी भी उत्तर प्रदेश में 300 स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है, तो कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई। पीठ ने कहा कि यह तो मौलिक अधिकारों का हनन है। बाकी सुविधाएं तो छोड़ो स्कूलों में पीने के पानी तक की सुविधा नहीं है। राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने इन स्कूलों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कुछ और समय दिए जाने का अनुरोध किया। जम्मू कश्मीर में भी कुछ स्कूलों में यह सुविधा नहीं है। कोर्ट ने दोनों राज्यों को एक सप्ताह में सभी स्कूलों में पेयजल सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया। पीठ ने सभी राज्यों को 31 दिसंबर तक स्कूलों में स्थायी तौर पर शौचालय की सुविधा विशेष कर लड़कियों के लिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक स्थायी शौचालय बनते हैं तब तक 30 नवंबर तक सभी राज्य स्कूलों में अस्थायी शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराएं। राज्य इस बारे में 30 नवंबर तक हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को इस बारे में जानकारी भी दें।
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