Wednesday, 14 December 2011

सरकार ने दी ग्रुप डी कर्मचारियों को राहत

चंडीगढ़, जाब्यू: सरकार ने विशेष व्यवस्था के रूप में ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए (एचसीएस का नियम-8 एसीपी नियम 2008) के तहत एसीपी वेतन ढांचे की अन्य सामान्य शर्तो में छूट दी है। वित्त मंत्री एचएस चट्ठा ने मंगलवार को बताया कि एसीपी की समस्त योजना व्यक्ति को ऐसी स्थिति में वेतन वृद्घि प्रदान करने की है जब कार्यात्मक परिस्थितियां उन्हें पदक्रम में प्रगति की अनुमति नहीं देती। वह अपनी पात्रता की शर्त पर निर्धारित उच्चतर पे-बैंड एवं गे्रड-पे में आ जाता है। नियम 2008 के नियम 25 के प्रावधानों के तहत कल्याण उपाय के तौर पर निम्न स्तर के कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए ग्रुप डी कर्मियों को नियम-8 के प्रावधान में छूट दी जा सकती है। पहली जनवरी 2006 से एचसीएस (एसीपी) नियम 2008 के तहत एसीपी वेतन ढांचे के लिए पात्रता निर्धारित करते समय ग्रुप डी कर्मचारियों के मामले में शैक्षणिक योग्यता एवं विभागीय परीक्षा, यदि कोई है, उसकी शर्त लागू नहीं होगी। लेकिन उक्त नियम के नियम-7(4) के तहत एसीपी वेतन ढांचा प्राप्त करने वालों पर यह छूट लागू नहीं होगी। इस आदेश के जारी होने से 1 जनवरी 2006 से एसीपी वेतन ढांचे के लिए पात्र होने वाले कर्मचारी इसके कारण उत्पन्न होने वाले बकाया के लिए पात्र नहीं होंगे।
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