चंडीगढ़, जासं : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव व वित्तायुक्त पीके गुप्ता को शुक्रवार को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। अदालत ने यह आदेश जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। इस मामले में याचिकाकर्ता ने तकनीकी शिक्षा विभाग में कुछ अधिकारियों द्वारा फंड का दुरुपयोग कर विभाग को वित्तीय नुकसान करने का आरोप लगाया है। विजिलेंस ने भी मामले की जांच की, जिसमें कुछ अधिकारियों को दोषी पाया गया। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि विभाग ने जांच रिपोर्ट आने के बाद भी इनके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई नहीं की है।