पांच जिलों से ही आवेदन करने की शर्त अतार्किक: कोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा 30 नवंबर को जारी विज्ञापन रद कर दिया है। न्यायालय ने विज्ञापन को असंगत व अतार्किक करार दिया है। यह आदेश सोमवार को न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने सरिता शुक्ला व अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में पांच जिलों से आवेदन करने को चुनौती दी गई है। आधार लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञापन बेसिक शिक्षा अधिनियम 1981 के प्राविधानों के विपरीत है। याचिका में मांग की गई थी कि या तो प्रदेशभर से या फिर केवल एक ही जिले से आवेदन करने की अनुमति दी जाए। याची की तरफ से अधिवक्ता अनिल बिसेन व अग्निहोत्री त्रिपाठी ने बहस की। गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा 30 नवंबर को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में प्रशिक्षु शिक्षकों के चयन के लिए आवेदन पत्र मांगे गए थे। आवेदन की अंतिम तिथि 19 दिसंबर थी। परिषद ने उत्तर प्रदेश में पांच वर्षो से निरंतर निवास करने वाले अभ्यर्थियों को पांच ऐच्छिक जनपदों से आवेदन करने की छूट दी थी। मेरिट जिला स्तर पर बननी थी।