Wednesday, 14 December 2011

क्लर्कों की वरिष्ठता सूची जारी ,31 दिसंबर तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत क्लर्कों की वरिष्ठता सूची जारी कर दी है। शिक्षा विभाग ने ऐसा पहली बार किया है। इससे क्लर्कों को शीघ्र पदोन्नति होने की आस बंधी है और इस कार्य में पारदर्शिता भी आएगी। विभाग के इस फैसले पर क्लर्कों ने खुशी जताई है।

3052 तक ली गई सूची

निदेशक सेकंडरी शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर के जिला शिक्षा एवं मौलिक शिक्षा अधिकारियों के साथ-साथ डाइट्स प्राचार्यों को पत्र भेजकर बताया है कि उनके अधीन कार्यरत क्लर्कों की विभाग ने सूची जारी कर दी है। इसके लिए वे सभी क्लर्कों को अवगत कराएं। विभाग द्वारा जो वरिष्ठता सूची जारी की गई है वह एक से लेकर 3052 क्रम तक जारी की गई है। विभाग द्वारा जारी की गई इस वरिष्ठता सूची से क्लर्क से सहायक पद पर पदोन्नति के मामले में विभाग द्वारा अब आगामी कार्रवाई शुरू की जाएगी। शिक्षा निदेशक ने सभी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि उनके अधीन आने वाले किसी क्लर्क को इस पर आपत्ति है तो वह अपना एतराज 31 दिसंबर तक साक्ष्यों के साथ कार्यालय मुखिया के माध्यम से निदेशालय को भेज सकता है। इसके बाद इस मामले में किसी भी आपत्ति की विभाग सुनवाई नहीं करेगा और वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। 

हरियाणा मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के राज्य प्रधान राजेश मोर ने विभाग द्वारा क्लर्कों की जारी की गई वरिष्ठता सूची पर खुशी जताते हुए कहा है कि यह शिक्षा विभाग में कार्यरत क्लर्कों की पुरानी मांग थी। 
॥विभाग ने क्लर्कों की वरिष्ठता सूची जारी कर दी है। इस सूची पर यदि किसी क्लर्क को कोई एतराज है तो वह 31 दिसंबर तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके बाद विभाग सूची को अंतिम रूप देकर जारी कर देगा। साधुराम रोहिला, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जींद।
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