जिला परिषद के तहत लगे शिक्षकों को मिलेगा लाभ
भास्कर न्यूज,हिसार
प्रदेश में जिला परिषद के तहत 2004 में लगे जेबीटी शिक्षकों को एरिअर सहित अन्य लाभ देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में मौलिक शिक्षा विभाग ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करके इन अध्यापकों की भर्ती और प्रथम नियुक्ति से 10 अगस्त, 2005 तक बकाया की सूचना मांगी है, ताकि वित्त विभाग से इस बारे में स्वीकृति ली जा सके।
प्रदेश सरकार की तरफ से जिला परिषद के तहत साल जुलाई, 2004 में 3606 और दिसंबर में लगभग 28 सौ जेबीटी अध्यापकों की भर्ती की गई थी। नियुक्ति की शर्तों के अनुसार इन अध्यापकों को पहले साल पांच हजार, दूसरे साल छह हजार और तीसरे साल से पूर्ण ग्रेड वेतन मिलना था।
कोर्ट ने दिए थे आदेश
कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने दो जुलाई को पत्र जारी कर इन अध्यापकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से सभी सेवा लाभ और पूर्ण वेतनमान दिए जाने के आदेश दिए थे। विभाग ने 31 जुलाई को ही दोबारा पत्र जारी कर अपने पहले आदेश को खारिज करते हुए पूर्ण ग्रेड वेतन दिए जाने पर रोक लगा दी। इस कारण अध्यापकों को अभी तक न तो कोई सेवा लाभ दिया गया है और न ही सर्विस बुक में प्रथम नियुक्ति तिथि से नियुक्ति दर्शाई गई। साल 2010 में इन जेबीटी अध्यापकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और कोर्ट ने इन अध्यापकों के पक्ष में फैसला दिया था। इसी के परिणाम स्वरूप विभाग से इन अध्यापकों से संबंधित पूरी जानकारी मांगी है।
प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला प्रधान सतीश शर्मा और महासचिव सुनील बास ने बताया कि जिले के साढ़े पांच सौ से भी अधिक शिक्षक इस निर्णय से लाभांवित होंगे।
प्रदेश सरकार की तरफ से जिला परिषद के तहत साल जुलाई, 2004 में 3606 और दिसंबर में लगभग 28 सौ जेबीटी अध्यापकों की भर्ती की गई थी। नियुक्ति की शर्तों के अनुसार इन अध्यापकों को पहले साल पांच हजार, दूसरे साल छह हजार और तीसरे साल से पूर्ण ग्रेड वेतन मिलना था।
कोर्ट ने दिए थे आदेश
कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने दो जुलाई को पत्र जारी कर इन अध्यापकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से सभी सेवा लाभ और पूर्ण वेतनमान दिए जाने के आदेश दिए थे। विभाग ने 31 जुलाई को ही दोबारा पत्र जारी कर अपने पहले आदेश को खारिज करते हुए पूर्ण ग्रेड वेतन दिए जाने पर रोक लगा दी। इस कारण अध्यापकों को अभी तक न तो कोई सेवा लाभ दिया गया है और न ही सर्विस बुक में प्रथम नियुक्ति तिथि से नियुक्ति दर्शाई गई। साल 2010 में इन जेबीटी अध्यापकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और कोर्ट ने इन अध्यापकों के पक्ष में फैसला दिया था। इसी के परिणाम स्वरूप विभाग से इन अध्यापकों से संबंधित पूरी जानकारी मांगी है।
प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला प्रधान सतीश शर्मा और महासचिव सुनील बास ने बताया कि जिले के साढ़े पांच सौ से भी अधिक शिक्षक इस निर्णय से लाभांवित होंगे।