जागरण संवाददाता, रांची झारखंड के तिलैया स्थित सैनिक स्कूल में रैगिंग की खबर पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश प्रकाश टाटिया और न्यायमूर्ति पीपी भट्ट की खंडपीठ ने इस मामले को जनहित याचिका में तब्दील करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश टाटिया ने कहा कि स्कूली बच्चों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। इस तरह का कार्य इंसान के अंदर छुपे जानवर ही कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने राज्य के शिक्षा सचिव को कोर्ट अफसर नियुक्त करते हुए जांच करने का आदेश जारी किया है। साथ ही स्कूल के प्राचार्य को भी नोटिस जारी किया है। इस मामले में महाधिवक्ता अदालत को सहयोग करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। हाईकोर्ट ने मीडिया में आई खबरों के बाद यह कदम उठाया है। खबर के अनुसार, वहां सीनियर ने जूनियर बच्चों की बहुत बुरी तरह से रैगिंग की। उन्हें बेल्ट से पीटा, हाथ के बल पर उल्टा खड़ा करा दिया। भय से कुछ बच्चों के स्कूल छोड़ने की भी खबर है। 18 को जांच करने स्कूल जाएंगे सचिव : मानव संसाधन विकास सचिव बीके त्रिपाठी सैनिक स्कूल, तिलैया में रैंगिंग मामले की जांच करने 18 नवंबर को स्कूल जाएंगे। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उन्होंने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार जांच में दो अधिकारी उनका सहयोग करेंगे। इनमें माध्यमिक शिक्षा के उपनिदेशक सीके सिंह व अरविंद कुमार झा शामिल हैं।