उम्र भले ही 60 वर्ष की हो लेकिन अगर सालाना आय 50 हजार रुपए से अधिक है तो बुढ़ापा पेंशन नहीं नहीं मिलेगी। नई वृद्धावस्था पेंशन बनवाने वाले पात्रों को पटवारी से लिखवाकर आय का सुबूत देना होगा। समाज कल्याण विभाग ने पेंशन के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए विभाग को उम्र के साथ-साथ आय का सुबूत भी देना होगा। पेंशन तभी बनेगी जब पटवारी लिखकर देगा कि पात्र की सालाना आय 50 हजार रुपए से ज्यादा नहीं है। उसके बाद पात्र को अगली प्रक्रिया से गुजरना होगा।
पहले 10 हजार था मानक
विभाग ने इस संबंध में सभी संबंधित विभागों को लिख दिया है। इससे पहले सालाना आमदनी का पैमाना 10 हजार रुपये रखा गया था। नए पात्रों की पेंशन बनाने का काम 15 दिसंबर तक चलेगा। इसके लिए ग्रामीण पात्रों को बीडीपीओ कार्यालय व शहर के पात्रों को नगर पालिका में फार्म जमा करवाना होगा। समाज कल्याण विभाग के जिला अधिकारी अश्वनी मदान ने कहा कि इस बार नए पात्रों के लिए 50 हजार रुपए सालाना का मानक रखा है। उन्होंने कहा कि मानकों पर खरा न उतरने वालों की पेंशन नहीं बनाई जाएगी।
पहले 10 हजार था मानक
विभाग ने इस संबंध में सभी संबंधित विभागों को लिख दिया है। इससे पहले सालाना आमदनी का पैमाना 10 हजार रुपये रखा गया था। नए पात्रों की पेंशन बनाने का काम 15 दिसंबर तक चलेगा। इसके लिए ग्रामीण पात्रों को बीडीपीओ कार्यालय व शहर के पात्रों को नगर पालिका में फार्म जमा करवाना होगा। समाज कल्याण विभाग के जिला अधिकारी अश्वनी मदान ने कहा कि इस बार नए पात्रों के लिए 50 हजार रुपए सालाना का मानक रखा है। उन्होंने कहा कि मानकों पर खरा न उतरने वालों की पेंशन नहीं बनाई जाएगी।