Wednesday, 28 September 2011

आइडी नंबर के खिलाफ याचिका खारिज

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता : राज्य सरकार द्वारा अतिथि अध्यापकों की सर्विस बुक बनाने और उन्हें पहचान (आइडी) नंबर जारी करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएम कुमार की बेंच ने खारिज कर दिया है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार द्वारा 1 सितंबर को जारी उस आदेश को रद करने की मांग की थी जिसके तहत शिक्षा निदेशक ने सभी डीईईओ को परिपत्र भेजकर अतिथि अध्यापकों का डाटाबेस निदेशालय के पास भेजने का निर्देश दिया है। अंबाला निवासी तिलकराज ने अपने वकील जगबीर मलिक के माध्यम से दायर याचिका में सरकार के इस आदेश को हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत बताया था। याचिकाकर्ता के अनुसार नियमित भर्ती के लिए तय सीमा नजदीक होने के बावजूद अतिथि अध्यापकों का मानदेय बढ़ाने और आइडी नंबर जारी करने की सरकार की तैयारी अदालत के फैसले के खिलाफ है। याचिका में कहा गया था कि अतिथि अध्यापकों का आइडी नंबर जारी करने की प्रकिया का क्या औचित्य है।
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