Thursday 25 August 2011

विभाग ने निजी स्कूलों पर कसा शिकंजा

चंडीगढ़, जागरण ब्यूरो : शिक्षा विभाग ने नियमों का पालन नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विभाग ने स्कूलों से हरियाणा शिक्षा अधिनियम 2003 के तहत कई महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी हैं। शिक्षा विभाग ने सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को 31 अगस्त 2011 तक स्कूल में प्रदान की जा रही सुविधाओं, फीस वसूली और स्कूल की चल और अचल संपत्ति के संबंध में सूचनाएं ऑनलाइन देने का निर्देश दिया है। सभी स्कूल अधिकारी हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 के नियम 30 के तहत समय-समय पर विभाग द्वारा मांगी गई सूचना देने के लिए बाध्य हैं। इस नियम के तहत स्कूलों को समय-समय पर शिक्षा विभाग द्वारा मांगी गई सूचना देनी पड़ती है। उन्हें मान्यता की शर्तो को लगातार पूरा करने और स्कूल की कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करना सुनिश्चित करने के लिए उचित अथॉरिटी के ऐसे निर्देश की अनुपालना करनी होती है। उन्हें वार्षिक निरीक्षण के लिए फार्म भरने का भी निर्देश दिया गया है। निजी स्कूलों को हरियाणा विद्या शिक्षा नियम 2003 के फार्म-4,6 और 7 के तहत सूचना प्रदान करना पड़ती है। फार्म विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। प्रत्येक स्कूल को वेबसाइट  पर अपना व्यक्तिगत खाता खोलकर आवश्यक जानकारी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।
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