चंडीगढ़, जासं : हरियाणा सरकार को अपने कर्मचारियों को एचसीएस पद पर मनोनयन करने के लिए पंजाब की तर्ज पर नीति बनानी चाहिए। पंजाब में मनोनयन केवल वरिष्ठता व मैरिट के आधार पर होगा। शुक्रवार को याचिकाकर्ता ने प्रकिया में अपनाई जाने वाली नीति को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान ये मांग की।याचिकाकर्ता की इस अर्जी पर हाईकोर्ट ने हरियाणा के एडवोकेट जनरल को सोमवार इस विषय पर बहस के लिए कोर्ट में बुलाया है। सरकार कोर्ट को पहले बता चुकी है कि वह एचसीएस की मनोनयन के लिए नीति बना रही है। हाईकोर्ट के जस्टिस एमएम कुमार की खंडपीठ ने पहले भी सरकार को कहा था कि जिस तरह हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद पंजाब सरकार ने पीसीएस मनोनयन पर नीति बनाई है, उसी तरह हरियाणा सरकार को भी इस विषय पर नीति बनानी चाहिए।