Saturday 23 April 2011

पात्रता परीक्षा मामले में नोटिस

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता : परीक्षा में गलत उत्तर के नंबर देने व सही उत्तर पर नंबर काटने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जिला भिवानी के हंसराज व 24 अन्य ने याचिका दायर कर कहा है कि उन्होंने शिक्षा विभाग द्वारा जेबीटी अध्यापकों के लिए पात्रता परीक्षा 12 दिसंबर 2009 को दी थी। इस परीक्षा में उन्हें फेल कर दिया गया। जबकि परीक्षा में 12 प्रश्न ऐसे थे जिनके या तो एमसीक्यू शीट में जवाब ही नहीं दिए गए थे या उत्तर परीक्षा को जांचने के लिए गलत की आंसर प्रयोग किए गए। याचिकाकर्ताओं ने आरटीआइ एक्ट के अंतर्गत विशेषज्ञों के सही जवाब प्राप्त करके याचिका में वर्णन किए गए हैं, जैसे कि बिजली की बचत करने वाले बल्ब का नाम सीएफएल होना चाहिए पर उत्तर पुस्तिकाएं सोडियम लैंप के सही जवाब से जांची गई है। इसी तरह सवाल पूछा गया था कि विधान परिषद की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, जिसका सही जवाब था अनुच्छेद 169, जोकि एमसीक्यू की उत्तर पुस्तिका में विकल्प ही नहीं दिया गया था। तो परीक्षार्थी सही विकल्प पर कैसे चिह्न लगा सकता है। परीक्षा पत्र, अनुच्छेद 171, जोकि विधान परिषद की सरंचना के बारे है, को सही उत्तर मान कर जांच किए गए। याचिकाकत्र्ताओं ने प्रार्थना की है कि उनको सही जवाबों के नंबर दिए जाएं और की आंसर गलत होने से जो पैनाल्टी लगा कर नंबर काटे गए हैं, उनके भी अंक दिए जाएं। इस मामले की अगली सुनवाई23 अगस्त को होगी ।
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