Friday 1 April 2011

गेस्ट टीचरों का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा : हाईकोर्ट

चंडीगढ़ & हरियाणा में गेस्ट टीचरों का कार्यकाल विस्तार अब नहीं होगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया कि 31 मार्च 2012 के बाद इन अध्यापकों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई व जस्टिस केएस आहलुवालिया की खंडपीठ ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार द्वारा समय समय-समय पर बढ़ाया जा रहा कार्यकाल विस्तार एक साल से ज्यादा मान्य नहीं होगा। इससे पहले खंडपीठ ने हरियाणा सरकार से पूछा था कि वह नियमित टीचरों की भर्ती के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। अंबाला निवासी तिलक राज व अन्यों की तरफ से याचिका में कहा गया कि राज्य में 2005 से लगातार गेस्ट टीचरों का ठेका बढ़ाया जा रहा है।
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