चंडीगढ़ (ब्यूरो)। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रोहतक की जाट एजुकेशन सोसाइटी द्वारा की जा रही भरती पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए केस की सुनवाई 21 जुलाई तक टाल दी है।
नरिंदर मित्तल बनाम स्टेट आफ हरियाणा से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की ं चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने सोसाइटी द्वारा प्रिंसिपल और अध्यापकों की नियुक्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए। याचिका में कहा गया है कि अदालत के आदेश पर सोसाइटी के कामकाज की देखरेख के लिए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया था। सोसाइटी के चुनाव अभी तक नहीं हो सके हैं और इसकी कार्यकारिणी 30 सितंबर 2010 को अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी है। बावजूद इसके सोसाइटी मनमाने तरीके से भर्तियां कर रही है।