भास्कर न्यूज,फतेहाबाद
हाईकोर्ट द्वारा हरियाणा सरकार के उस प्रार्थना पत्र को खारिज करने का पात्र अध्यापक संघ के जिला प्रधान बिजेंद्र लहरियां ने व्यापक स्वागत करते हुए न्याय की जीत बताया है, जिसमें हरियाणा सरकार ने नियमित भर्ती करने व अतिथि अध्यापकों का कार्यकाल एक बार फिर 6 माह बढ़ाने का निवेदन किया था। गौरतलब है कि शुक्रवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई व जस्टिस अहलुवालिया की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार के प्रार्थना पत्र को कड़ी फटकार लगाते हुए खारिज कर दिया। हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार की 2006 से दी जा रही वह चिरपरिचित दलील काम न आई, जिसमें सरकार हर बार बच्चों की पढ़ाई का हवाला देकर अतिथि अध्यापकों को सेवारत रखने का जुगाड़ लगाती रही। हाईकोर्ट ने तय समयावधि अर्थात 30 दिसंबर 2011 के बाद और 6 माह का समय मांगने पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए फटकार लगाई है। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद जिले के पात्र अध्यापकों में व्यापक खुशी की लहर दौड़ गई है।