जुलाना (जींद)
शिक्षा विभाग के क्लर्क अब मास्टर व लेक्चरर के लिए योग्य होने के बावजूद इन पदों पर नियुक्त नहीं हो सकेंगे। शिक्षा निदेशालय ने 46 साल पुराने अपने फैसले को वापस ले लिया है। विभाग के इस फैसले से शिक्षा विभाग के क्लर्कों को सेवा में रहते हुए मास्टर व लेक्चरर के पद पर अस्थायी नियुक्ति नहीं मिलेगी।