Tuesday, 6 December 2011

फिजिकस लेक्चरर की भर्ती खारिज

चंडीगढ़,
पटियाला स्थित पंजाबी यूनिवर्सिटी में फिजिकस लेक्चरर की भर्ती पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस प्रमोद कोहली व जस्टिस टीएस ढींढसा की खंडपीठ ने यूनिवर्सिटी को नए सिरे से भर्ती करने के निर्देश दिए हैं।

पटियाला निवासी बबीता रानी ने हाईकोर्ट के एकल जज के 23 अगस्त के फैसले को खारिज करने की मांग की जिसमें भर्ती को खारिज करने का निर्देश दिया गया था। याचिका में कहा गया कि भर्ती सही ढंग से की गई है और इसमें कोई कोताही नहीं बरती गई। चार अगस्त 2008 को यूनिवर्सिटी ने तीन पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इसके लिए कुल 52 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 28 को शार्ट लिस्ट किया गया था। 22 अक्टूबर 2009 को साक्षात्कार लिए गए थे। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि नियुक्ति साक्षात्कार के आधार पर कर दी गई जबकि कोई मानदंड या ग्रेडिंग नहीं की गई। ऐसे में उम्मीदवारों की मेरिट को अनदेखा कर दिया गया।

;