Thursday, 15 December 2011

एचटेट में आरक्षित वर्ग को छूट न देने पर जवाब तलब

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण अंक में छूट न देने पर नोटिस जारी कर सरकार से जबाव तलब किया है। अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया है 2008 व 2009 की टेस्ट प्रक्रिया में यह छूट दी गई थी लेकिन 2011 में ऐसी कोई भी छूट नहीं मिली। सरकार ने 17 अपै्रल 2008 को एक अधिसूचना जारी कर राज्य में स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता परीक्षा को जरूरी किया था। इसी के तहत सरकार ने जुलाई 2008 में शिक्षक योग्यता परीक्षा के लिए प्रॉस्पेक्टस जारी किया था। प्रॉस्पेक्टस में उत्तीर्ण अंक का उल्लेख किया गया था लेकिन आरक्षित वर्ग उम्मीदवारों के लिए छूट की बात नहीं की। जबकि 2009 में यह छूट दी गई थी। याचिका में कहा गया है कि यह परीक्षा 5 व 6 नवंबर को आयोजित हुई और परिणाम प्रक्रिया में है। याचिका में सरकार ने ऐसा करके द पर्सन विद डिसेबिलिटी, प्रोटेक्ट ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट का सीधा सीधा उल्लंघन किया है। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से इस मामले में जबाव देने का निर्देश दिया है।
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