जागरण संवाददाता, नई दिल्ली राजधानी में नर्सरी दाखिले को लेकर जारी ऊहापोह स्थिति हाईकोर्ट के रुख के बाद ही खत्म हो सकेगी। दरअसल नर्सरी दाखिले में उम्र की सीमा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट 14 दिसंबर को अपना रुख साफ करेगी और हाईकोर्ट के उसी रुख के बाद दिल्ली सरकार नर्सरी दाखिले के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगी। उसी में फिर तय होगा दाखिले के लिए उम्र की सीमा। दरअसल हर साल जनवरी के पहले हफ्ते से शुरू होने वाले नर्सरी दाखिले के लिए सरकार दिसंबर के पहले हफ्ते में ही दिशा-निर्देश जारी कर देती थी लेकिन इस बार दाखिले के ठीक पहले उम्र को लेकर मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच चुका है और हाईकोर्ट का इस मामले में सख्त रुख है। कोर्ट ने बीती सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट न करने पर कड़ी फटकार भी लगाई थी। लिहाजा इस बार दिल्ली सरकार की राह आसान नहीं दिखती है। वहीं स्कूलों को भी हाईकोर्ट और दिल्ली सरकार के रुख का इंतजार है लिहाजा वे अभी कोई तैयारी भी नहीं कर रहे हैं। माउंट आबू स्कूल, रोहिणी की प्रिंसिपल ज्योति अरोड़ा, डीएवी स्कूल की प्रिंसिपल वंदना कपूर के अलावा पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.सी. जैन भी यह कह रहे हैं मामले पर असमंजस की स्थिति बने रहने से कोई तैयारी नहीं हो पा रही है। अब तो 14 दिसंबर का इंतजार है जिससे हाईकोर्ट के आदेश पता चल सके। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि वे तो कैटेगरी और प्वाइंट सिस्टम से दाखिले के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर इसमें कुछ बदलाव होता है तो वह इसके लिए भी तैयार हैं। दरअसल राजधानी के मान्यता प्राप्त करीब 2 हजार स्कूलों में करीब 2 लाख बच्चों का दाखिला होना है। बीते साल की तरह इस साल भी शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 25 फीसदी गरीब बच्चों का दाखिला होना है। लिहाजा स्कूलों पर अभी से ही तैयारियों का दबाव बहुत है लेकिन इस बार सब कुछ हाईकोर्ट पर निर्भर है।