प्रदेश केबिनेट की बैठक में लिए गए कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब तदर्थ, अनुबंध, दैनिक वेतनभोगी,वर्कचार्ज अंशकालिक आधार पर नियुक्त ग्रुप ‘ख’ ‘ग’ एवं ‘घ’ कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने की नीति में संशोधन करते हुए यदि कर्मचारी की सेवा में ब्रेक उसकी गलती की वजह से नहीं है तो ऐसे कर्मचारियों की सेवा में ब्रेक की अवधि अब 30 दिनों की बजाए 90 दिनों तक मानी जाएगी। कर्मचारी या कर्मकार ने 10 अप्रैल, 2006 को कम से कम 10 वर्ष के लिए लगातार कार्य किया हो,अब तक सेवा में है। यदि ऐसे कर्मचारी की सेवा में ब्रेक उसकी गलती की वजह से नहीं है तो ऐसे ब्रेक की अवधि को माफ कर दिया जाएगा। ऐसा ब्रेक असाधारण दीर्घावधि, जैसे कि एक वर्ष में 90 दिन से अधिक अवधि का न हो। यदि सेवा में ब्रेक कर्मचारी की गलती जैसे कि नौकरी छोडऩे की वजह से है और ऐसे ब्रेक की अवधि एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिन से अधिक है, तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए मृतक या गुमशुदा सरकारी कर्मचारी के पूर्णत: आश्रित पात्र पारिवारिक सदस्य को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सक्षम बनाया है।