पणजी, प्रेट्र : प्रदेश का राज्यपाल एक लोक अधिकारी है। इस कारण वह सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कानून के दायरे में आता है। एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बांबे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने सोमवार को यह टिप्पणी की। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि राज्यपाल को आरटीआइ कानून से कोई छूट नहीं मिली है। वह इस अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी देने के लिए बाध्य हैं। पीठ ने गोवा राजभवन के जनसंपर्क अधिकारी को निर्देश दिया कि वह राज्यपाल के बारे में आरटीआइ कानून के जरिए मांगी गई जानकारी वकील एरीस रॉड्रिग्स को मुहैया कराए। मामला सामाजिक कार्यकर्ता और वकील एरीस रॉड्रिग्स की आरटीआइ के तहत दायर अर्जी से जुड़ा है।