चंडीगढ़, जागरण संवाददाता : सूचना आयुक्त की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकारों से इस संबंध में जवाब मांगा है। आरटीआइ एसोसिएशन ऑफ पंजाब के अध्यक्ष एचसी अरोड़ा ने याचिका दायर कर हाल में पंजाब सरकार द्वारा की गई दो सूचना अधिकारियों की नियुक्ति को गलत बताते हुए इसे रद करने की मांग की है। याचिका के अनुसार पंजाब एवं हरियाणा दोनों ही राज्यों में सूचना अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया या व्यवस्था बनाई ही नहीं गई है। याचिका में कहा गया है कि इस पद पर नियुक्ति से पूर्व विज्ञापन दिया जाना चाहिए ताकि योग्य व्यक्ति इस पद के लिए आवेदन कर सके। याचिकाकर्ता ने हरियाणा की सूचना आयुक्त आशा शर्मा के बारे में कोर्ट में बताया कि उन पर भी धोखाधड़ी का मामला चल रहा है। फिर भी सरकार ने उनको सूचना आयुक्त नियुक्त कर दिया। हरियाणा के एक अन्य पूर्व सुचना आयुक्त अशोक मेहता पर भी फर्जी तरीके से डिग्री लेने का आरोप था। कार्यवाहक चीफ जस्टिस आदर्श कुमार गोयल एवं जस्टिस एके मित्तल की खंडपीठ ने इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा सरकारों को पहली दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। विदित रहे कि पंजाब सरकार द्वारा दो सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाल ही में सरकार ने विधि चंद एवं चंद्र प्रकाश को सूचना आयुक्त नियुक्त किया था। याचिकाकर्ता ने बताया कि पंजाब के नवनियुक्त सूचना आयुक्त चंद्र प्रकाश को उनके विभाग द्वारा किसी मामले के चलते निलंबित भी किया जा चुका है। राज्यपाल ने भी इन दोनों उम्मीदवारों की नियुक्ति से पहले पूरी रिपोर्ट मांगी थी एवं सरकार को इन दोनों उम्मीदवारों की विश्वसनीयता जांचने के लिए पर्याप्त जानकारी जुटाने को कहा गया था। बावजूद इसके सरकार ने इनसे संबंधित पर्याप्त जानकारी राज्यपाल को नहीं दी। बावजूद इसके सरकार ने इनके नामों की सिफारिश दोबारा राज्यपाल को भेज दी। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि इन पदों को भरने से पहले विज्ञापन दिया जाना चाहिए व एक कमेटी बनाई जाए जो उम्मीदवारों की योग्यता की पूरी जांच कर सके।