पंचकूला : जिला शिक्षा अधिकारी मंगलवार को सिविल जज रेणु राणा की अदालत में आरटीई अनुपालन रिपोर्ट फाइल करने में विफल रही। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद 7 दिनों के भीतर यानि 23 नवंबर तक डीईओ को रिपोर्ट फाईल करने को कहा। आज सुनवाई में डीईओ कार्यालय के अधिकारी जगत सिंह ने अदालत को बताया कि केवल कुछ ही स्कूलों ने आरटीई अधिनियम के तहत आवश्यक विवरण और घोषणाएं प्रस्तुत की थीं, इसलिए अनुपालन रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकी।