Tuesday 15 November 2011

निर्मल पर चलेगा केस

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश निर्मल यादव को चर्चित नोटकांड मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। मामले में सह आरोपी यादव की याचिका को हाईकोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। पूर्व न्यायाधीश यादव ने सीबीआइ की ओर से ट्रायल कोर्ट में दायर चार्जशीट को रद करने की मांग के साथ ही अपने खिलाफ चल रही सुनवाई को चुनौती दी थी। सीबीआइ ने इस वर्ष मार्च में यादव के खिलाफ विशेष अदालत में चार्जशीट दायर कर दी थी। जस्टिस प्रमोद कोहली ने 55 पन्नों के अपने आदेश में जस्टिस यादव की चार्जशीट को रद किए जाने की मांग संबंधी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ सीबीआइ की विशेष अदालत में चल रहा केस बाकायदा चलता रहेगा। साथ ही कहा कि अगर हाईकोर्ट का कोई जज किसी मामले में अपने खिलाफ अदालती कार्यवाही का सामना कर रहा है तो उसे छूट नहीं दी जा सकती। एक जज को भी आम नागरिक की तरह ही अदालती कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। जस्टिस कोहली ने साफ किया कि रिकॉर्ड देखने के बाद तय हो गया है कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसएच कपाडि़या ने ज. यादव के खिलाफ केस चलाए जाने की अर्जी पर विचार करके ही इसकी मंजूरी के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश की थी। राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर ही जस्टिस यादव के खिलाफ सीबीआइ को केस चलाए जाने की अनुमति दे दी थी। जस्टिस यादव की ओर से कहा गया था कि पहले उनके खिलाफ मामला चलाए जाने के लिए मंजूरी नहीं मिली थी। यह सिफारिश केंद्रीय कानून मंत्री एवं तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन के बीच हुई बातचीत के बाद ही कानून मंत्रालय ने सीबीआइ को कहा था कि जस्टिस यादव के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। फैसले में कहा गया है कि कानून मंत्री एवं मुख्य न्यायाधीश के बीच हुई बातचीत का कोई भी तथ्य रिकॉर्ड में सामने नहीं आया है। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के पास केस की मंजूरी के लिए जो भी दस्तावेज भेजे गए थे, उन दस्तावेजों पर उन्होंने न तो कोई फैसला किया, न ही कोई सलाह दी। उन दस्तावेजों पर कोई नो¨टग तक नहीं लिखी गई है।
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