पानीपत, वरिष्ठ संवाददाता : घरेलू गैस कनेक्शन व सिलेंडरों से जुड़ी जानकारियां देने से इंकार करने पर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आइओसीएल) को नोटिस जारी किया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना न देने पर आइओसीएल के डिप्टी जरनल मैनेजर व महानिदेशक को नोटिस जारी कर 15 नवंबर को कमीशन में अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया है। गैस उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी और सिलेंडरों की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जनहित में सूचना मांगी गई थी, लेकिन एक साल बाद भी अभी तक सूचना नहीं मिली है। मामले के मुताबिक आरटीआइ कार्यकर्ता अशोक मुखीजा ने 20 नवंबर 2010 को आरटीआइ के तहत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के चंडीगढ़ कार्यालय में आवेदन कर निदेशक से विभिन्न दस बिंदुओं पर जानकारी मांगी। पानीपत में काम कर रही गैस एजेंसियों व घरेलू गैस उपभोक्ताओं की संख्या व सप्लाई किए जाने वाले गैस सिलेंडरों से जुड़ी जानकारी इसमें मांगी गई। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से आरटीआइ में सेक्शन 6 (3) के तहत इस आवेदन को आइओसीएल के मार्केट डिवीजन दिल्ली एंड हरियाणा के दिल्ली कार्यालय में 15 दिसंबर 2010 को ट्रांसफर कर दिया। इसके तहत आइसीओएल के सूचना अधिकारी ने 25 जनवरी 2011 को कुछ जानकारी दी, लेकिन आवेदनकर्ता ने दी गई सूचना को गलत बताया। अशोक कुमार मखीजा ने बाद में पूरी जानकारी लेने के लिए आइओसीएल के महाप्रबंधक कम प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहां 7 मार्च 2011 को अपील की। आवेदनकर्ता का कहना है कि इस बारे में प्रथम अपीलीय अधिकारी की ओर से न तो सुनवाई की गई और न ही सूचना मुहैया करवाई गई। बाद में 10 अक्टूबर को आवेदनकर्ता ने केंद्रीय सूचना आयोग में दूसरी अपील दर्ज की। लगभग 1 साल बाद भी सूचना मुहैया न कराने को आयोग ने गंभीरता से लिया। अब सूचना आयोग ने आइओसीएल दिल्ली एंड हरियाणा के मार्केटिंग विभाग के उपमहानिदेशक और प्रथम अपीलीय अधिकारी कम महानिदेशक मार्केटिंग डिवीजन दिल्ली एंड हरियाणा को 15 नवंबर को आयोग में तलब किया है।