Saturday, 9 April 2011

स्कूलों से मांगा आरक्षित सीटों पर दिए प्रवेश का ब्योरा

रोहतक, जासं : प्रदेश के सभी स्कूलों को आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए दिए गए 25 प्रतिशत आरक्षण का ब्योरा उच्च न्यायालय में देना होगा। ब्योरा 10 मई तक देना होगा। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए इस बारे में सरकार की जिम्मेदारी सुनिश्चित की है। इस केस की अगली सुनवाई 19 मई को होगी। उच्च न्यायालय ने जनहित में दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों के तर्क जाने। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाअधिवक्ता अनिल राठी ने न्यायालय को हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 की धारा 134-ए लागू करने का विश्वास दिलाया। इस बारे में शिक्षण संस्थानों से रिपोर्ट एकत्र कर आने वाली 10 मई तक न्यायालय में पेश की जाएगी। याचिका कर्ता के अधिवक्ता आरके मलिक ने शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत बच्चों को निशुल्क शिक्षा मुहैया करना उनका अधिकार बताया। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क शिक्षा कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे में समस्या कक्षा नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की है।
;