Thursday, 17 November 2011

पाकिस्तान में महिलाओं को मिलेगा पैतृक संपत्ति में हक

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान में महिलाओं की जबरन शादी कराना और उन्हें पैतृक संपत्ति से वंचित करना अब ऐसे अपराध की श्रेणी में आएगा, जिसके लिए दोषी को सजा दी जाएगी। यहां संसद ने महिलाओं का शोषण रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। संसद के निचले सदन ने मंगलवार को द प्रिवेंशन ऑफ एंटी-वूमन प्रैक्टिस बिल-2008 को मंजूरी दे दी। इसे पीएमएल-क्यू सांसद डोन्या अजीज ने पेश किया था। अब इसे कानून बनाने के लिए ऊपरी सदन के पास भेजा गया है। विधेयक के मुताबिक महिलाओं को पैतृक संपत्ति से वंचित रखने के लिए धोखाधड़ी करके रोकने पर दस साल कैद या दस लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। या दोनों सजा मिलेंगी। अगर कोई शख्स अपने फौजदारी मामलों को सुलझाने के लिए किसी महिला को जबरन शादी के लिए मजबूर करता है तो उसे तीन से दस साल की सजा या पांच लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। सिंध और पंजाब प्रांत के कई इलाकों में महिला को कुरान की शपथ दिलाकर ताउम्र शादी न करने और संपत्ति पर दावा न करने के लिए मजबूर करने पर तीन से दस साल की कैद या पांच लाख रुपये का जुर्माना वसूला जा सकता है।
;