Sunday 11 September 2011

कंडक्टर-ड्राइवर को नियुक्ति देने का आदेश

जयपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने रोडवेज में बस कंडक्टर व ड्राइवर की भर्ती परीक्षा में सफल होने वाले 80 याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश एमएन भंडारी ने आदेश जितेन्द्र कुमार व 80 अन्य की याचिका पर दिया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कंडक्टर के आवेदक से ड्राइविंग का लाइसेंस मांगा जा रहा है। नियमों को नोटिफाई किए बगैर ये बदलाव किया गया है।
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