Sunday 11 September 2011

राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (आरटेट) में 60 प्रतिशत से कम अंक तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को न करें पास : हाईकोर्ट

जयपुर & राजस्थान हाईकोर्ट ने आरक्षित वर्ग (एससी, एसटी, ओबीसी व महिला) को 60 फीसदी से कम अंक लाने पर आरटेट उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र जारी करने पर 16 सितंबर तक रोक लगा दी है। न्यायाधीश एन.के जैन (प्रथम) ने सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि आरक्षित वर्ग को दोहरा लाभ क्यों दिया गया? कोर्ट ने यह आदेश दुर्गादास व अन्य की याचिकाओं पर दिया
राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (आरटेट) के करीब 2.50 लाख प्रमाण-पत्र अब अटक गए हैं। हाई कोर्ट के आरटेट में 60 प्रतिशत से कम अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों के बाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने फिलहाल इन प्रमाण-पत्रों को रिलीज करने पर रोक लगा दी है। परीक्षा की नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव मिरजू राम शर्मा ने बताया कि आरटेट उत्तीर्ण करने वाले करीब ढाई लाख छात्रों के प्रमाण-पत्र तैयार कराए जाने की प्रक्रिया जारी है। बोर्ड जल्द ही प्रमाण-पत्रों को रिलीज करने वाला था, लेकिन फिलहाल कोर्ट के निर्देशों के तहत इन्हें रोक दिया गया है। अब प्रमाण-पत्रों को रिलीज करने की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद ही छात्र थर्ड ग्रेड शिक्षक बनने के योग्य हो सकेगा। इधर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रमाण-पत्र रिलीज होने पर लगी रोक के कारण अब थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा आयोजित करने की तैयारी भी प्रभावित हो सकती है।
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