चंडीगढ़, जागरण संवाददाता : छठी कक्षा में नामांकन के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय 10 जुलाई को प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। पहले यह परीक्षा 6 फरवरी को होनी थी, जिसे मानव संसाधन मंत्रालय ने रद कर दिया था। मंत्रालय पहले यह तय नहीं कर पाया था कि जवाहर नवोदय विद्यालय को शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के दायरे में रखा जाए या उससे बाहर, लेकिन अब मंत्रालय ने नवोदय विद्यालय को आरटीई के दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है। इस बात की पुष्टि सेक्टर-25 के प्रिंसिपल पीके शर्मा ने की है। गौरतलब है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत कोई भी स्कूल किसी भी विद्यार्थी का नामांकन के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित नहीं कर सकता। इस स्कूल में छठी वर्ग में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है। नियमानुसार यह शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। बताया जाता है कि शिक्षा का अधिकार कानून 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने मानव संसाधन मंत्रालय से आग्रह किया था कि नवोदय विद्यालय समिति को इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जाए। जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल सेक्टर-25 के प्रिंसिपल पीके शर्मा का कहना है कि मानव संसाधन मंत्रालय के आदेश के अनुसार अब इस स्कूल को शिक्षा अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर रखने का निर्णय किया गया है। प्रवेश परीक्षा का आयोजन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है। चंडीगढ़ में नवोदय विद्यालय में 80 सीटें हैं। इनमें 32 सीटें लड़कियों एवं 48 लड़कों के लिए होती हैं। क्या है शिक्षा के अधिकार अधिनियम : शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू 1 अप्रैल 2010 से लागू किया है। शिक्षा का अधिकार अब 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है। इसके तहत यह भी प्रावधान किया गया कि विद्यार्थियों को कोई भी निकटवर्ती स्कूल अगर उनको प्रवेश देने से इनकार करता है तो उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चंडीगढ़ सेक्टर-25 से मिलेगा विद्यार्थियों को रोल नंबर : विद्यार्थी परीक्षा में बैठने के लिए रोल नंबर किसी भी कार्य दिवस को सवेरे 10 बजे से सायं 5 बजे तक जवाहर नवोदय विद्यालय सेक्टर-25 चंडीगढ़ से ले सकते हैं। विद्यार्थियों को अपने एडमिट कार्ड से ही जानकारी मिल पाएगी कि परीक्षा किस केंद्र में देनी है।