मुंबई, प्रेट्र : बंबई हाई कोर्ट ने अहम फैसले में व्यवस्था दी है कि ऐसे दंपती जिन्होंने पहले से कोई बच्चा गोद ले रखा हो, वे समान लिंग का दूसरा बच्चा भी गोद ले सकते हैं। कानून में कोई प्रावधान नहीं जो इस पर रोक लगाता हो। न्यायमूर्ति डीजी कार्णिक ने अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के क्रिस्टोफर ड्रूरी और उनकी पत्नी शहनाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। इस दंपती ने 2008 में एक लड़की गोद ली थी और अब दूसरी लड़की गोद लेना चाहते हैं। दंपती ने केंद्रीय दत्तकग्रहण एवं संसाधन प्राधिकरण एजेंसी से मान्यता प्राप्त इंडियन एसोसिएशन फॉर प्रमोशन ऑफ एडोप्शन एंड चाइल्ड वेल्फेयर के जरिए अदालत में याचिका दायर की थी। न्यायाधीश ने कहा किच्च्बच्चों की देखभाल एवं रक्षा अधिनियम 2000 के प्रावधान दंपती को समान लिंग का दूसरा बच्चा गोद लेने पर प्रतिबंध नहीं लगाते। यह दंपती प्रियंका नाम कच् बच्ची को गोद लेना चाहता है, जिसेहृदय संबंधी बीमारी है। अदालत ने व्यवस्था दी किच् बच्चे का स्वास्थ्य उसे गोद लिए जाने के आड़े नहीं आएगा। न्यायाधीश ने पिछले हफ्ते अपने आदेश में कहा,गोद लेने वाले माता पिता मेडिकल रिपोर्ट देख चुके हैं और वे उसकी बीमारी से परिचित हैं। फिर भी उन्होंने उसे गोद लेने का फैसला किया है, इसलिए प्रियंका को गोद दिया जाना उसके हित में है। अदालत ने बाल कल्याण समिति द्वारा अप्रैल, 2010 में की गई इस सिफारिश पर भी गौर किया कि च्च् बच्ची को गोद दिया जा सकता है।