चंडीगढ़, जासं: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश एमएम कुमार व न्यायाधीश एके मित्तल की खंडपीठ ने सूचना आयुक्तों के कई पद खाली रहने पर प्रदेश सरकार व अन्य को नोटिस जारी करके 19 मार्च को जवाब का आदेश दिया है। आदलत में गुड़गांव निवासी असीम टकयार ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में असीम ने कहा कि राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने हेतु सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान रखा गया है, ताकि पीडि़त पक्ष की भी सुनी जा सके। कुल 10 पदों में से केवल 3 पद ही भरे हुए हैं, जिस कारण जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है। हाई कोर्ट के समक्ष उदाहरण देते हुए असीम ने कहा कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की अदालत में 2000 से अधिक मामले लंबित पड़े हैं व यह संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस प्रकार तो मामलों का निपटारा संभव भी नहीं है, सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह तुरंत इन पदों को भरे, अन्यथा लंबित पड़े मामलों के निपटारे हेतु कोई उचित विकल्प ढूंढा जाए।