Tuesday, 20 December 2011

केवल पांच साल वैध होगी पात्रता

बलवान शर्मा, भिवानी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की एच टेट को पास करने वाले प्रदेश के भावी शिक्षकों की पात्रता केवल पांच साल ही वैध होगी। इस अवधि में नौकरी नहीं लगी तो नए सिरे से ही पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एचटेट के सर्टिफिकेट की वैधता की अवधि प्रदेश सरकार की हिदायत अनुसार पांच साल निर्धारित की है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यापक परिषद ने यह अवधि सात साल तक निर्धारित करने की छूट दी थी। लेकिन सरकार ने इस अवधि को पांच साल तक ही रखने का फैसला किया है। जाहिर है कि ऐसे में एचटेट पास करने वाले भावी शिक्षकों के सामने पांच साल में ही नौकरी हासिल करने की एक और परीक्षा भी रहेगी। इस अवधि के बीत जाने के बाद यह पात्रता परीक्षा भी उनके लिए बेकार चली जाएगी। गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न हुई एचटेट में प्रदेश के करीब सवा चार लाख भावी शिक्षक बैठे थे। इनमें से करीब 71 हजार भावी शिक्षक ही पास हो पाए थे। लेकिन पास हुए भावी शिक्षकों को भी पांच साल की अवधि में ही अध्यापक लगने की चुनौती से गुजरना होगा। तो बच गए नेगेटिव मार्किग से. हाल ही में संपन्न हुई एचटेट में शिक्षा बोर्ड ने नेगेटिव मार्किग समाप्त कर पास प्रतिशत 60 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इससे पूर्व स्टेट की परीक्षा में नेगेटिव मार्किग व पास प्रतिशतता 50 निर्धारित की हुई थी। आरटीआई के निशाने पर एचटेट शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की गई एचटेट पर अब तक करीब 400 से अधिक आरटीआई लग चुकी हैं। अधिकतर ने एचटेट की ओएमआर सीट दिखाने की मांग की है। शिक्षा बोर्ड प्रशासन आरटीआई का जवाब देने की तैयारी में जुटा हुआ है।
;