Thursday, 17 November 2011

डिफॉल्टर होंगे उजागर

पानीपत, वरिष्ठ संवाददाता : केंद्रीय सूचना आयोग ने रिजर्व बैंक को टॉप सौ डिफाल्टरों की सूची जारी करने के निर्देश दिए हैं। आरबीआइ को 31 दिसंबर तक डिफाल्टरों की सूची वेबसाइट पर डालने के साथ ही अपडेट भी करनी होगी। समालखा निवासी आरटीआइ कार्यकर्ता पीपी कपूर ने 16 अगस्त 2010 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय से राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने वाले टॉप सौ उद्योगपतियों के नाम, कंपनियों के नाम, पते, ऋण और ब्याज की कुल राशि के साथ उनको डिफाल्टर घोषित करने की तिथि की सूचना मांगी थी। रिजर्व बैंक ने आरटीआइ अधिनियम 2005 के सेक्शन 8(1)(ई) का हवाला देकर सूचना देने से इंकार किया था। इसके बाद कपूर ने केंद्रीय सूचना आयोग के पास अपील की। 8 नवंबर को सुनवाई के दौरान कपूर ने पानीपत के उपायुक्त कार्यालय स्थित केंद्रीय सूचना केंद्र से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अपना पक्ष रखा था। तब आयोग ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने फैसले में वर्ष 2004 के मार्डिया केमिकल लि. विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया के मामले सहित अन्य फैसलों का जिक्र किया है। आरबीआइ के गवर्नर को निर्देश दिया कि 10 दिसंबर तक अपीलकर्ता को ऐसे डिफाल्टरों के नाम, पते, कंपनियों के नाम, ऋण व ब्याज की राशियों का ब्योरा दिया जाए। आयोग ने सेक्शन 19 (8)(ए)(3) के तहत रिजर्व बैंक को पूर्व डिफाल्टरों की सूची वेबसाइट पर जारी करने का निर्देश भी दिया।
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