चंडीगढ़, जागरण ब्यूरो : राज्य सरकार ने प्रदेश में नर्सिग स्कूल एवं कॉलेज खोलने के लिए अनिवार्य मानदंडों को निर्धारित करते हुए नई नर्सिग पॉलिसी को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि नई पॉलिसी नर्सिग स्कूलों की स्थापना एवं संचालन को सुव्यवस्थित बनाएगी। इससे प्रदेश में चिकित्सा क्षेत्र की नर्सिग स्टॉफ की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और नर्सिग प्रशिक्षण में भी गुणवत्ता आएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रदेश में चिकित्सक तथा पैरामेडिकल स्टॉफ की कमी को दूर करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। नई नर्सिग पॉलिसी इस दिशा में एक कारगर कदम है। इस पालिसी के तहत 120 बिस्तर का कोई भी निजी अस्पताल अपना नर्सिग स्कूल खोल सकता है। इसके लिए उसे राज्य सरकार से अनिवार्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। आवेदक को 25,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आवेदक के पास एक जगह कम से कम चार एकड़ जमीन होनी चाहिए। यह उसकी अपनी अथवा 33 वर्षो के लिए पट्टा आधार पर हो।