भिवानी, जागरण संवाद केंद्र : तीन दिन पहले ही जारी हुए जेबीटी एवं सीएंडवी शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण आदेश पर शिक्षा विभाग ने फिलहाल रोक लगा दी है। इसके बाद जेबीटी व सीएंडवी अध्यापकों को अंतर जिला तबादला का लाभ देने के लिए अब आवेदन की प्रक्रिया भी रोक दी गई है। हरियाणा सेकेंडरी शिक्षा विभाग के निदेशक ने 8 अगस्त को आदेश जारी किया था कि स्थानांतरण के इच्छुक जेबीटी व सीएंडवी अध्यापक 25 अगस्त तक अपना आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भेजें। इससे दूसरे जिलों में कार्यरत अध्यापकों को अपने जिलों में तबादला होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन 11 अगस्त को सेकेंडरी शिक्षा निदेशक हरियाणा ने पत्र जारी कर अपने नए आदेश के तहत अंतर जिला स्थानांतरण के लिए आवेदनों पर रोक लगा दी। निदेशक ने आदेश जारी किया है कि इस समय निदेशालय मौलिक शिक्षा की तरफ से आरटीई योजना के तहत जेबीटी व सीएंडवी के अध्यापकों के पदों का विज्ञानीकरण किया जा रहा है। इस योजना के तहत जिन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है लेकिन शिक्षकों के पद कम है वहा पर शिक्षकों के पद बढ़ाए जाएंगे।