Saturday 13 August 2011

डाक न पहुंचाने पर ५० हजार का जुर्माना

भास्कर न्यूज & रोहतक 
जिला उपभोक्ता फोरम ने समय पर डाक न पहुंचाने पर डाक विभाग पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ में हिदायत दी है कि विभाग यह राशि पीडि़त को 30 दिन के अंदर राशि उपलब्ध करवाए। ऐसा न करने पर 9 प्रतिशत ब्याज सहित राशि लौटानी पड़ेगी। धामड़ गांव निवासी जितेंद्र का कहना है कि उनके गांव में समय पर डाक नहीं पहुंच रही है। उसने सरकारी नौकरी के लिए तीन जगह आवेदन किया था। साथ में आवेदन पत्र साधारण डाक के साथ साथ रजिस्ट्री करवाकर भी भेजा था, लेकिन उसे टेस्ट के लिए पत्र तिथि जाने के बाद मिला। जब डाक विभाग को शिकायत की तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मार्च 2010 में जितेंद्र ने बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव एडवोकेट दीपक भारद्वाज के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर की। जिसमें पीडि़त ने टेस्ट न देने पर एक लाख रुपए का मुआवजा, 50 हजार रुपए मानसिक उत्पीडऩ और 5500 रुपए केस खर्च का दिया जाए। फोरम ने डाक विभाग के अंबाला सर्कल व मुख्य डाकघर रोहतक को नोटिस जारी किया।
;