चंडीगढ़, जागरण संवाददाता : पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन (पीपीएससी) के चेयरमैन पद पर हरीश राय ढांडा की नियुक्ति को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को रद कर दिया। पंचकूला के सलिल सबलोक की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की फुल बेंच ने बुधवार को यह फैसला देते हुए पंजाब व साथ में हरियाणा सरकार को भविष्य में चेयरमैन एवं सदस्यों के पद पर नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया के पालन का सुझाव भी दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले को पंजाब सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सुबह पहले जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस प्रमोद कोहली एवं जस्टिस के. कानन की फुल बेंच ने ढांडा की नियुक्ति को रद करने का सुझाव दिया। दोपहर बाद जस्टिस हेमंत गुप्ता एवं बीएस मलिक की खंडपीठ ने फुल बेंच के सुझाव पर मुहर लगाते हुए ढांडा की नियुक्ति को रद करने के आदेश दिए, साथ ही इस पद पर नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश भी दिए। कैसे होगी नियुक्ति : फुल बेंच ने जो आदेश दिए हैं, उसके अनुसार सरकार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय सर्च कमेटी का गठन करेगी। कमेटी में मुख्य सचिव, एक सदस्य प्रमुख सचिव होगा व एक अन्य सदस्य सेवारत या सेवानिवृत्त वित्त सचिव से कम स्तर का नहीं होना चाहिए या फिर सशस्त्र सेनाओं का सेवानिवृत्त कम से कम ब्रिगेडियर स्तर का अधिकारी होना चाहिए।