Thursday 24 March 2011

हाईकोर्ट सख्त, शिक्षा सचिव को तलब किया

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता : अतिथि अध्यापकों की भर्ती में हरियाणा सरकार के सही जवाब न देने व इस विषय पर ठोस नीति के अभाव में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए शिक्षा सचिव को 24 मार्च को तलब किया है। हाईकोर्ट ने यह फैसला अंबाला निवासी व्यक्ति की याचिका पर जारी किया। याचिका में मांग की गई थी कि सरकार अतिथि अध्यापकों को हटाकर उनके स्थान पर स्थायी नियुक्ति करे। कोर्ट ने इस मामले में 16 मार्च को सरकार को आदेश दिया था कि वह अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट को यह जानकारी दे कि राज्य में कितने अतिथि अध्यापक काम कर रहे हैं और सरकार उनके बदले नियुक्ति के लिए क्या कदम उठा रही है। शिक्षा विभाग के निदेशक विजेंद्र सिंह ने कोर्ट में पेश होकर हलफनामा दाखिल किया। हाईकोर्ट ने इस विषय पर विजेंद्र सिंह से कुछ सवाल पूछे, लेकिन वह कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए। सिंह ने कोर्ट को बताया कि वह इस विषय पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं। इस पर कोर्ट ने सिंह को फटकार लगाते हुए कहा कि जब उनके पास निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं है तो वह कोर्ट का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। कोर्ट ने कल ही शिक्षा सचिव को तलब करने का फैसला किया, लेकिन एडवोकेट जनरल के आग्रह पर कोर्ट ने मामले को दो दिन के लिए टालते हुए शिक्षा सचिव को 24 मार्च को पेश होने का आदेश दिया।
;