Sunday, 29 May 2011

टॉप रैंक पाने वालों की परीक्षा कराने का आदेश

पारितोष मिश्र, लखनऊ फीस कनफर्मेशन रसीद न होने के फेर में फंसे बीएड अभ्यर्थियों को न्यायालय ने भी राहत दे दी है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि इन अभ्यर्थियों की परीक्षा कराना सुनिश्चित किया जाए। दूसरी काउंसिलिंग के छात्रों को खाली सीटों में समायोजित किया जाए। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2010 लखनऊ विश्वविद्यालय ने कराई थी। पहली काउंसिलिंग में एक से चार हजार रैंक पाने वाले अभ्यर्थी शामिल हुए थे। कई काउंसिलिंग केंद्रों पर शुरुआती दिनों में फीस कंफर्मेशन रसीद नहीं दी गई। बाद में रसीद न पाने वाले विद्यार्थियों के प्रवेश रद कर दिए गए। मेधावियों के साथ हुए इस मामले को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से उठाया। विवाद बढ़ने पर मामला कोर्ट पहुंच गया। अलग-अलग अपीलों पर इस मामले में न्यायालय के भी कई फैसले आए हैं। गुरुवार को चीफ जस्टिस और जस्टिस पीके अरोड़ा की खंडपीठ ने पहली काउंसिलिंग के मेधावियों को राहत की सांस दी है।
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